
Mai Ramabai Ambedkar Saat Phera Samuh Lagna Yojana
माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना – पूरी जानकारी हिंदी में
शादी भारतीय समाज में एक पवित्र बंधन है, लेकिन इसके साथ जुड़ा आर्थिक बोझ कई परिवारों के लिए चिंता का विषय भी बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है — माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना (Mai Ramabai Ambedkar Saat Phera Samuh Lagna Yojana)।
यह योजना न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह में सहायता भी प्रदान करती है।
योजना का संक्षिप्त विवरण
शुरुआत: वर्ष 1998
शासकीय विभाग: अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गुजरात सरकार
लक्ष्य: समूह विवाह को बढ़ावा देना ताकि व्यक्तिगत विवाह पर होने वाला अनावश्यक खर्च कम किया जा सके।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले फायदे
लाभार्थी | सहायता राशि |
---|---|
विवाह करने वाले जोड़े को (दुल्हन के नाम) | ₹12,000/- प्रति जोड़ा |
आयोजन संस्था को | ₹3,000/- प्रति जोड़ा (अधिकतम ₹75,000/- तक) |
पात्रता मानदंड
आवेदक गुजरात राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) वर्ग से होना चाहिए।
आय सीमा:
ग्रामीण क्षेत्र: ₹6,00,000/- वार्षिक
शहरी क्षेत्र: ₹6,00,000/- वार्षिक
पुनर्विवाह (Remarriage) पर यह लाभ मान्य नहीं है।
विवाह के समय:
लड़की की उम्र: न्यूनतम 18 वर्ष
लड़के की उम्र: न्यूनतम 21 वर्ष
शादी के दो वर्षों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
कन्या को “कुंवरबाई नूं मामेरु योजना” का लाभ भी प्राप्त हो सकता है।
शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
आयोजन संस्था को भी दो वर्षों के भीतर आवेदन करना होगा।
जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज़
जोड़े के लिए:
लड़की के पिता की आय का प्रमाण
उम्र प्रमाण पत्र (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट / जन्म प्रमाण पत्र / मेडिकल सर्टिफिकेट)
जाति प्रमाणपत्र
अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (यदि मांगे जाएं)
आयोजक संस्था के लिए:
जिला उप निदेशक/अनुसूचित जाति अधिकारी को पूर्व सूचना पत्र
संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र
विवाह समारोह का निमंत्रण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति या रद्द चेक
अन्य आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)
Official Portal: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
पोर्टल पर जाएं और “Citizen Login” के तहत ‘Please Register Here’ पर क्लिक करें।
अपनी जानकारी (नाम, आधार नंबर, ईमेल, जाति आदि) भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
“User Profile” अपडेट करें।
होमपेज पर योजना चुनें और आवेदन फॉर्म खोलें।
सभी जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
शर्तों से सहमत होकर “Save Application” पर क्लिक करें।
आवेदन सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें।
Application Number नोट करें ताकि स्टेटस ट्रैक किया जा सके।
उपयोगी लिंक:
“माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना” न केवल आर्थिक रूप से मददगार है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की ओर भी कदम है। यह योजना हमें यह सिखाती है कि विवाह जैसे आयोजन को दिखावे की बजाय सादगी और सामूहिकता से मनाया जा सकता है। अगर आप या आपके जानने वाले इस श्रेणी में आते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।
FAQ – Mai Ramabai Ambedkar Saat Phera Samuh Lagna Yojana
1) इस माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर: इस योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में गुजरात सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय द्वारा की गई थी।
2) इस माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: योजना का उद्देश्य सामूहिक विवाह (Group Marriage) को बढ़ावा देना है ताकि अनावश्यक खर्च से बचा जा सके और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता दी जा सके।
3) इस माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
उत्तर:
प्रत्येक जोड़े (दुल्हन के नाम) को ₹12,000/- की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
आयोजन संस्था को प्रति जोड़ा ₹3,000/- (अधिकतम ₹75,000/- तक) दिए जाते हैं।
4) क्या पुनर्विवाह (Remarriage) पर यह योजना लागू होती है?
उत्तर: नहीं, यदि यह पुनर्विवाह है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।