
क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए एक खास योजना बनाई है? इसका नाम है – दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Divyang Shiksha Protsahan Yojana)। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज हैं। इस योजना के तहत, सरकार हर महीने 600 रुपये देती है। यह पैसा सीधे बच्चे के बैंक खाते में आता है। इस पैसे से बच्चे अपनी पढ़ाई से जुड़ी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यह योजना सच में बहुत अच्छी है क्योंकि इससे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है। वे आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो इस योजना का लाभ ले सकता है, तो उन्हें जरूर बताएं!
What is Divyang Shiksha Protsahan Yojana? (दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?)
सोचो, अगर पढ़ाई का सफर थोड़ा मुश्किल हो, तो क्या होगा? कुछ बच्चों के लिए शारीरिक चुनौतियों की वजह से पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं होता। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऐसे ही बच्चों के लिए एक मददगार हाथ है।
- यह एक सहायता योजना है:यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष योजना है।
- इसका मकसद क्या है?इसका मुख्य मकसद दिव्यांग बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और मदद करना है।
- क्या मिलता है?इस योजना के तहत, जो बच्चे पात्र होते हैं, उन्हें हर महीने 600 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
- यह पैसा क्यों दिया जाता है?यह पैसा बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी छोटी-बड़ी जरूरतों जैसे कि किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, स्कूल का किराया, या अन्य सामान खरीदने में काम आता है।
- यह पैसा कैसे मिलता है?यह राशि सीधे बच्चे के बैंक खाते में भेज दी जाती है, ताकि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो।
Key Features and Benefits of Divyang Shiksha Protsahan Yojana (योजना की मुख्य विशेषताएँ एवं लाभ)
Divyang Shiksha Protsahan Yojana दिव्यांग छात्रों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कल्याणकारी योजना है। आइए जानते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएँ और लाभ:
- पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद
- Divyang Shiksha Protsahan Yojanaआपको पढ़ाई जारी रखने के लिए हर महीने 600 रुपये देती है।
- यह पैसा आपकी किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, स्कूल का किराया, या कोई और ज़रूरत पूरी करने में काम आ सकता है।
- पैसा सीधे बैंक खाते में
- आपको हर महीने की राशि सीधे आपके बैंक खाते में मिलेगी।
- इससे पैसे का सीधा और सुरक्षित लेन-देन होता है और किसी के बीच में हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहती।
- स्कूली शिक्षा में पूरी मदद
- यह योजना6 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है।
- इसका मतलब है कि यह योजना आपकी पूरी स्कूली पढ़ाई (कक्षा 1 से 12 तक) में आपके साथ रहेगी।
- पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन
- Divyang Shiksha Protsahan Yojanaसिर्फ पैसा देने के बारे में नहीं है।
- यह योजना आपको और आपके परिवार को यह समझने के लिए प्रोत्साहित करती है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और इससे आपका भविष्य बेहतर बन सकता है।
- आत्मनिर्भर बनने की ओर पहला कदम
- अच्छी शिक्षा पाकर आप आगे चलकर एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं या अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं।
- यह योजना आपको आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का रास्ता दिखाती है।

Eligibility Criteria for Divyang Shiksha Protsahan Yojana (पात्रता मानदंड)
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए बनाई है। इसके तहत चुनिंदा छात्रों को हर महीने ₹600 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
पात्रता की मुख्य शर्तें:
- मध्य प्रदेश का निवासी:
- आवेदक का परिवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- सही उम्र:
- बच्चे की उम्र6 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यह सहायता स्कूली शिक्षा (कक्षा 1 से 12) के दौरान मिलती है।
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र:
- बच्चे के पास कम से कम40% दिव्यांगता का मान्य प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
- यह प्रमाणपत्र सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- स्कूल में पढ़ाई:
- बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा होना जरूरी है।
- पोर्टल पर पंजीकरण:
- बच्चे का नामसमग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- दिव्यांगता का विवरणस्पर्श पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
- बैंक खाता:
- आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
- खाते में लाभ राशि सीधे जमा की जाएगी।
List of Required Documents for Divyang Shiksha Protsahan Yojana (आवश्यक दस्तावेजों की सूची)
Divyang Shiksha Protsahan Yojana में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। यह सूची आसान और स्पष्ट है:
- उम्र का प्रमाण:
- जन्म प्रमाण पत्र
- या आधार कार्ड
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र:
- यह प्रमाण पत्र जिला अस्पताल के डॉक्टरों के समूह (मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण:
- कोई भी सरकारी दस्तावेज जो बताता हो कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं।
- समग्र आईडी:
- आपकीसमग्र आईडी का नंबर जरूरी है।
- बैंक खाते की जानकारी:
- बैंक पासबुक की एक कॉपी, जिसमें खाता नंबर और IFSC कोड साफ दिखाई दे।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी:
- अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (अगर है तो) दें।
- छोटी फोटो:
- पासपोर्ट साइज की हाल की एक फोटोग्राफ।
- स्कूल जाने का प्रमाण:
- स्कूल से एक प्रमाण पत्र जो बताता हो कि बच्चा अभी वहाँ पढ़ रहा है।
Read More: https://hindinewsinsider.com/pm-krishi-sinchai-yojana/
How to Apply for Divyang Shiksha Protsahan Yojana: Online & Offline Process (आवेदन प्रक्रिया)
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना बहुत आसान है। यहाँ हम आपको साधारण भाषा में दोनों तरीके समझाएँगे:
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (कंप्यूटर/मोबाइल से)
- वेबसाइट पर जाएँ
सबसे पहले कंप्यूटर या मोबाइल में मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
https://socialsecurity.mp.gov.in - आवेदन का विकल्प चुनें
वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन“ लिखा हुआ दिखेगा। उस पर क्लिक करें। - अपनी आईडी डालें
अब आपसे आपकी समग्र आईडी (Samagra ID) माँगी जाएगी। इसे डालने के बाद आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। - फॉर्म भरें और दस्तावेज चढ़ाएँ (Upload करें)
- फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी ध्यान से भरें।
- ज़रूरी कागज़ातों (जैसे दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक) की फोटो या स्कैन कॉपी कंप्यूटर में चढ़ाएँ।
- आवेदन जमा करें
सब कुछ भरने और जाँचने के बाद, “सबमिट“(Submit) के बटन पर क्लिक कर दें।- याद रखें:आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली पावती संख्या (Application Number) को नोट कर लें या उसकी फोटो खींच लें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (बिना इंटरनेट के)
- फॉर्म लें
अपने इलाके कीग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। - फॉर्म भरें
एक कलम लेकर फॉर्म को ध्यान से और साफ़-साफ़ भरें। - कागज़ात लगाएँ
फॉर्म के साथ ज़रूरी कागज़ातों की छायाप्रति (Photocopy) अटैच करें। कार्यालय वाले आपको बता देंगे कि किन-किन कागज़ातों की ज़रूरत है। - फॉर्म जमा करें
भरा हुआ फॉर्म और कागज़ात उसी कार्यालय में जमा कर दें। - रसीद लें
फॉर्म जमा करने के बाद कार्यालय से मिलने वाली रसीद (Receipt) को सुरक्षित रख लें। भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।

FAQs for Divyang Shiksha Protsahan Yojana (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
- दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?
Divyang Shiksha Protsahan Yojana मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र छात्रों को ₹600 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। - इस योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
कोई भी छात्र जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, जिसकी आयु 6 से 18 वर्ष के बीच है और जिसकी दिव्यांगता 40% या अधिक है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। - दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक), निवास प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शामिल हैं। - दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialsecurity.mp.gov.inपर जाना होगा। वहां “पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन” के विकल्प पर क्लिक करके अपनी समग्र आईडी से लॉग इन करना होगा और आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। - क्या योजना का लाभ लेने के लिए समग्र पंजीकरण अनिवार्य है?
हां, योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होना अनिवार्य है। - दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र छात्रों को₹600 प्रति माहकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। - क्या दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना केवल स्कूली छात्रों के लिए है?
हां, यह योजना विशेष रूप से 6 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली छात्रों के लिए है, जो स्कूली शिक्षा के किसी भी स्तर (कक्षा 1 से 12) में पढ़ रहे हैं। - यदि आवेदन खारिज हो जाए तो क्या करें?
यदि आवेदन खारिज हो जाता है, तो आवेदक संबंधित जनपद पंचायत या नगर निगम कार्यालय से खारिज होने का कारण जान सकता है और दस्तावेजों को सही करके पुन: आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैक की जा सकती है।
Conclusion (निष्कर्ष)
मध्य प्रदेश सरकार की “Divyang Shiksha Protsahan Yojana” एक सराहनीय पहल है, जो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा में आने वाली आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि आप या आपके जान-पहचान में कोई इस योजना के पात्र हैं, तो निर्धारित निर्देशों के अनुसार आवेदन अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।